विधायी समीक्षा आयोग (CLR) की स्थापना छठी अनंतिम विश्व संसद द्वारा विश्व विधायी अधिनियम #17 के अधिनियमन के माध्यम से की गई थी।
CLR के कार्य विश्व विधान और उन विश्व कानूनों की जाँच करना है जिन्हें विश्व संसद अधिनियमित करती है या पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय कानून निकाय से अपनाती है, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि कोई विशेष विधान या कानून अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति में अप्रचलित, बाधक या त्रुटिपूर्ण हो गया है या नहीं; और तदनुसार विश्व संसद को निरसन, संशोधन या प्रतिस्थापन के लिए अनुशंसाएँ देना।
आयोग के सदस्य:
CLR बारह सदस्यों से बना है, जिसमें प्रत्येक द्वारा निर्वाचित दो-दो सदस्य शामिल हैं:
आयोग के सदस्य दस वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा करेंगे और लगातार कार्यकालों के लिए पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आयोग के पहली बार गठित होने के बाद आयोग के आधे सदस्य प्रत्येक पांच वर्ष में निर्वाचित होंगे, जिसमें आधे सदस्यों के पहले कार्यकाल केवल पांच वर्ष के होंगे।
अधिक जानकारी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।
संपर्क:
ईमेल: [email protected]
उत्तरदायी सरकारी निकाय:
अनंतिम विश्व संसद,
अनंतिम विश्व सरकार।
अनंतिम विश्व प्रेसीडियम,
अनंतिम विश्व सरकार।
विश्व संसद,
विश्व सरकार।
प्रेसीडियम,
विश्व सरकार।
वैधानिक वित्तपोषण एजेंसी:
World Government Funding Corporation (WGFC),
मुख्यालय: #211 Overlook Cir, Clarkesville, Georgia, 30523, USA।
संदर्भ:
1. धारा 19.2.06, पृथ्वी संघ के लिए संविधान (CFoE) का अनुच्छेद 19।
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया: 2026-07-11
